PM Kisan Tractor Yojana 2022: भारत कृषी प्रधान देश है। देश की लगभग आधी आबादी कृषि पर निर्भर है। इसलिए किसानों को खेतों में काम करने के लिए ट्रैक्टर चाहिए। इसे कृषि कार्य के लिए सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। ट्रैक्टर होने से खेती का काम काफी हद तक आसान हो जाता है। इसलिए ट्रैक्टर सभी किसानों की जरूरत बन गया है।
बड़ी जोत वाले किसान आसानी से ट्रैक्टर खरीद सकते हैं, लेकिन कम जोत वाले किसानों को ट्रैक्टर खरीदने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ऐसे किसानों के लिए सरकार ने पीएम किसान ट्रैक्टर योजना शुरू की है। इस योजना के तहत सरकार द्वारा समय-समय पर जरूरतमंद किसानों की मदद के लिए सब्सिडी दी जाती है।
PM Kisan Tractor Yojana 2022
केंद्र सरकार ने PM Kisan Tractor Yojana के तहत ट्रैक्टर खरीदने पर 50% तक की सब्सिडी देने की घोषणा की है। यदि कोई किसान योजना के तहत ट्रैक्टर खरीदता है, तो वह योजना का लाभ उठा सकता है और आधा भुगतान राशि के साथ बढ़ जाएगा।
PM Kisan Tractor Yojana पूरे देश में लागू है। इस योजना के तहत लाभार्थी को आवेदन करना होगा। इस योजना के तहत सब्सिडी की राशि सीधे किसानों के खाते में भेजी जाती है। इसके लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों आवेदन स्वीकार किए जाते हैं। इस योजना के तहत किसान भाई अपने नजदीकी सीएससी केंद्र पर जाकर योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन कर सकते हैं।
केंद्र सरकार ने किसानों की मदद के लिए ट्रैक्टर खरीदने पर सब्सिडी योजना पीएम किसान ट्रैक्टर योजना शुरू की है। इस योजना में किसान आधी कीमत में किसी भी कंपनी का ट्रैक्टर खरीद सकेगा | पीएम किसान ट्रैक्टर योजना के लिए आवेदन कैसे करें? इस योजना के लिए ऑनलाइन के साथ-साथ ऑफलाइन भी आवेदन कर सकते हैं। उन्हें केवल कृषि विभाग कार्यालय या निकटतम सीएससी केंद्र जाना है। कॉमन सर्विस सेंटर पर आवेदन लें और उसमें पूछी गई सभी जानकारी जैसे नाम, पता आदि भरें। उसके बाद अपने सभी दस्तावेज आवेदन पत्र के साथ संलग्न करें और जमा करें।
पीएम किसान ट्रैक्टर योजना शर्तें और आवश्यकताएं
इस योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए पहली शर्त यह है कि इस योजना का लाभ लेने के लिए किसान के नाम कृषि भूमि होना जरूरी है।
- एक किसान सिर्फ एक ट्रैक्टर पर सब्सिडी ले सकता है।
- किसान ने पिछले 7 वर्षों में कोई ट्रैक्टर नहीं खरीदा हो।
- इस योजना के तहत ट्रैक्टर खरीदने वाले किसान को किसी अन्य सब्सिडी योजना से जुड़ा नहीं होना चाहिए।
- इस योजना के तहत परिवार का एक ही व्यक्ति सब्सिडी के लिए आवेदन कर सकता है।
- यह योजना बहुत छोटे जोत वाले और सीमांत किसानों के लिए है।
पीएम किसान ट्रैक्टर योजना का लाभ
PM Kisan Tractor Yojana के लिए पंजीकरण कराने वाले किसान के लिए पहली शर्त यह है कि – उसने पिछले 7 वर्षों में कोई ट्रैक्टर नहीं खरीदा हो। एक किसान केवल एक ट्रैक्टर खरीद सकता है। इसके अलावा इस योजना में महिला किसानों को प्राथमिकता दी जाती है। योजना का लाभ लेने के लिए किसान के पास सभी जरूरी दस्तावेज और जमीन उसके नाम होनी चाहिए।
PM Kisan Tractor Yojana पंजीकरण के लिए दस्तावेज
- आवेदक का आधार कार्ड
- जमीन के कागजात
- आवेदक का पहचान पत्र, जैसे वोटर आईडी कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, आधार कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस में से कोई एक
- आवेदक के बैंक खाते का विवरण
- आवेदक का मोबाइल नंबर
- आवेदक का पासपोर्ट साइज फोटो photograph
PM Kisan Tractor Yojana के लिए आवेदन करें
योजना के तहत किसान ट्रैक्टर के लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन तरीके से आवेदन कर सकते हैं। पीएम ट्रैक्टर योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन करने के लिए निकटतम कृषि विभाग या सीएससी केंद्र पर जाएं। सामान्य सेवा केंद्र से ट्रैक्टर योजना आवेदन पत्र लें और निर्देशों को ध्यान से पढ़ें। अब पीएम ट्रैक्टर फॉर्म की जानकारी जैसे व्यक्तिगत जानकारी, संपर्क विवरण, आवश्यक दस्तावेज संलग्न करें आदि भरें। अब इसे संबंधित विभाग में जमा करें।
हरियाणा को इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर खरीदने पर मिली 25 फीसदी की सहायता
प्रदूषण मुक्त खेती को बढ़ावा देने के लिए हरियाणा सरकार इलेक्ट्रिक ट्रैक्टरों की खरीद पर 25 फीसदी की छूट दे रही है | इसके लिए किसानों को 30 सितंबर तक ट्रैक्टर खरीदना होगा। अगर 600 से कम किसान इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर खरीदने के लिए आवेदन करते हैं तो इससे राज्य के सभी किसान जुड़ जाएंगे। इसके साथ ही अगर अधिक किसान इसके लिए आवेदन करते हैं तो उनके नाम से लकी ड्रा निकाला जाएगा। एक इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर की कीमत डीजल ट्रैक्टर की कीमत का केवल एक चौथाई है। जिसके चलते कई ई-ट्रैक्टर निर्माण कंपनियां इस बाजार में ट्रैक्टर लॉन्च कर रही हैं।
PM Kisan Tractor Yojana Application Link State Wise
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