PPF Account : पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF) खाता एक EEE निवेश है जहां आपको सालाना 1.5 लाख रुपये तक के निवेश पर आयकर छूट मिलती है। एक कमाई करने वाले व्यक्ति के पास एक से अधिक पीपीएफ खाता (PPF Account) नहीं हो सकता है और कोई एक विशेष वर्ष में अपने पीपीएफ खाते में 1.5 लाख रुपये से अधिक का निवेश नहीं कर सकता है।

PPF Account में 3 लाख रुपये तक का निवेश
हालांकि एक विवाहित पुरुष अपनी पत्नी के नाम पर पीपीएफ खाता (PPF Account) खोलकर अपने पीपीएफ निवेश को दोगुना कर सकता है। इससे कमाई करने वाले व्यक्ति को पीपीएफ में सालाना 3 लाख रुपये तक निवेश करने में मदद मिलेगी। EEE कैटेगरी में निवेशक को PPF के ब्याज और मैच्योरिटी अमाउंट पर टैक्स छूट मिलती है।
PPF Account वार्षिक पीपीएफ निवेश सीमा को कैसे दोगुना करें
यदि किसी कमाने वाले व्यक्ति ने किसी विशेष वित्तीय वर्ष में अपने पीपीएफ खाते (PPF Account) की सीमा समाप्त कर दी है और फिर भी आयकर छूट प्राप्त आय चाहता है तो अपनी पत्नी के नाम पर पीपीएफ खाता खोलना सही रहेगा। ऐसा करने से कोई व्यक्ति अपनी पीपीएफ निवेश सीमा को दोगुना कर 3 लाख रुपये कर सकेगा।
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PPF निवेश में इन प्रावधानों का असर नहीं
इनकम टैक्स के सेक्शन 64 के तहत आपकी तरफ से पत्नी को दी गई किसी राशि या गिफ्ट से हुई आय आपकी इनकम में जोड़ी जाएगी। परन्तु PPF के मामले जो कि EEE की वजह से पूरी तरह टैक्स फ्री है। इसमें क्लम्बिंग के प्रावधानों का कोई असर नहीं पड़ता है।
PPF में निवेश है सुरक्षित
इसमें जब भविष्य में आपके पार्टनर का PPF खाता मैच्योर होगा तब आपके पार्टनर के PPF खाते में आपके शुरूआती निवेश से होने वाली आय को आपकी आय में साल दर साल जोड़ा जाएगा। इसलिए ये ऑप्शन शादी शुदा लोगों को PPF खाते में अपनी आय को दोगुना करने का मौका भी देता है। ये खासकर उन लोगों के लिए है जो कम जोखिम उठाना चाहते हैं और वे NPS, म्यूचुअल फण्ड जैसे मार्केट लिंक निवेश नहीं करना चाहते हैं। जुलाई-सितंबर तिमाही के लिए PPF की ब्याज दर 7.1 प्रतिशत तय की गई है।
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